जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत माह मई 2021 में होने वाले खाद्यान्न वितरण में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं।
माह मई की 5 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 मई तक सम्पन्न होगा। 5 से 14 मई तक अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा. खाद्यान्न (20 किग्रा. गेहूॅ व 15 किग्रा. चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (3 किग्रा. गेहूॅ व 2 किग्रा0 चावल) वितरित किया जायेगा।
गेहूॅ का वितरण मूल्य रू. 2 प्रति किग्रा. तथा चावल का मूल्य रू. 3 प्रति किग्रा. होगा। माह मई की 14 तारीख को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनेटाइजर, साबुन एवं पानी रखा जाये और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाये।
![]() |
Demo Pic |
उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि एक दुकान पर एक समय 5 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेशिंग बनाये रखने के लिए 2 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जो।
उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि वे 5 से 14 मई होने वाले खाद्यान्न वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए शत-प्रतिशत वितरण करना सुनिश्चित करें।
0 टिप्पणियाँ