जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि जनपद में पूर्व में 4 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को 6 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू रखा जाएगा। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो। शेष 50 प्रतिशत शिफ्ट में कार्यालय बुलाए जाएं एवं यथासंभव वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू की जाएगी।
आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकान खुली रहेगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी व फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क व गल्प्स, सैनिटाइजर उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।
5 मई से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा एवं कोविड-19 मेडिकल किट भी वितरित की जाएगी, विशेष अभियान की जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन समीक्षा करेंगे स लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोनावायरस प्रति जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे।
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हाई रिस्क कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाएं और 1 से अधिक बीमारी से ग्रसित अथवा कम ईम्युनिटी के लोग बाहर न जाए एवं सामान्य जन से अपील की है कि अनावश्यक बाहर न निकले एवं यदि निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन के निकलें।
टीकाकरण का अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगा परंतु सोशल डिस्टेंसिंग व 2 गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगा। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी जो भी व्यक्ति गांव से बाहर से आ रहे हैं।
यदि होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था नहीं है तो क्वारेंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य शक्ति से बाधित रखे जाएंगे प्रत्येक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन फागिग व सैनिटाइजेशन के कार्य कराए जाएंगे।
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