जौनपुर: त्योहारों व चुनाव को लेकर जौनपुर में धारा 144 लागू

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-12 लखनऊ के पत्र द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अस्तु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं आदर्श आचार संहित लागू होने के फलस्वरूप शान्ति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन पर अराजक तत्वों द्वारा जहां शान्ति भंग की जा सकती है, वहीं विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को भी प्रभावित किया जा सकता है। 

उक्त के अतिरिक्त 14 अप्रैल को डॉ० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, 17 अप्रैल को रामनवमी एवं चन्द्रशेखर जयन्ती 21 अप्रैल को महावीर जयन्ती, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, 10 मई को परशुराम जयन्ती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। साथ ही जनपद में पूर्व से आयोजित परीक्षाओं को शुचितापूर्वक सम्पन्न कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी दशा में समाधान हो गया है कि आसन्न लोकसभा चुनाव एवं उपरिवर्णित पर्वों के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उसे सकुशल सम्पन्न कराने तथा अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। 

चूँकि यह आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को सुना जाना सम्भव नहीं है तथा आदेश अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निषेधाज्ञा पारित करता है। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन के प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री, जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेंगा। 

मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग बगैर जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में या दीवाल पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। बिना अनुमति के सभा, जुलूस, बाईक रैली आदि नहीं होगा। 

चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु बिना परमीशन के वाहन का प्रयोग वर्जित होगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टीवी/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। उपरोक्त आदेश जनपद की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 11 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 12 अप्रैल से लागू किया जाता है।

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