जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त देयक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दें जिससे बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान हेतु एथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च 2024 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा 31 मार्च को ही निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा।
25 मार्च के उपरान्त केवल उक्त तिथि के बाद शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष देयक स्वीकार किये जायेंगे अथवा तत्समय शासन स्तर से निर्गत अद्यावधिक निर्देश के अनरूप कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि उपलब्ध बजट के मिलान व बिलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से समय से पूर्व करा लें जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे़।
0 टिप्पणियाँ