- सभी विभागों को संयुक्त रूप से अवैध शराब के व्यापार को पूर्णतया समाप्त करने के दिये गये निर्देश
जौनपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत 8 जून को हुई वर्चुवल मीटिंग में दिये गये निर्देश के क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष वर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी, जीएसटी, परिवहन, यूपीएसआरटीसी एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गयी। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किराना, फल एवं दुग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन के केस पूर्व में पकड़े गये है, इसलिए ऐसे संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाय।
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते हैं और चालकों द्वारा अल्कोहल के चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना रहती है, उनकी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अवैध शराब की दृष्टि से संदिग्ध स्थलों एवं व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए गोपनीय ढंग से इन व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा निर्माण एवं बिक्री के संदिग्ध अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाय तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की गतिविधियों में पकड़े गये अपराधियों के विरूद्व आबकारी अधिनियम के साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में विगत वर्षांे में अवैध मदिरा के पकड़े गये अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, रैपर, नकली क्यू0आर0कोड एवं स्पिट आदि की बरामदगी की गयी है, इस संबंध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आर्पूतकों/ट्रांसपोर्टरों पर कड़ी निगरानी रखी जाय।
पेंट, थिनर, वार्निश तथा मेडिकल स्टोर की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय। यदि कहीं पर भी इन दुकानों से बिकने वाले पदार्थों में कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाय। अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिये ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जाय और जांच में नमूनों के सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर संबंधित दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाय। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं संदिग्ध मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाय जिससे किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाए। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जौनपुर से सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे।
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