जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को अभ्यर्थी बनाये जाने पर अभ्यर्थियों के चयन के 48 घंटे के अन्दर प्रारुप-सी-7 पर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं पार्टी वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्पश्चात उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के अन्दर राजनैतिक दलों द्वारा प्रारुप-सी-8 पर सूचना भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है।
0 टिप्पणियाँ