जौनपुर। जनपद के नवागत जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र सिंह ने आय, जाति, निवास और वरासत प्रमाण पत्र के लिये तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर भटकने वाले आवेदकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने प्रभार ग्रहण करने के महज 8 दिन के भीतर आय, जाति, निवास के 15 सितम्बर को 50938 लम्बित आवदेनों के सापेक्ष 23 सितम्बर तक 24866 आवेदनों का निस्तारण कराया गया।
इसमें 15 सितम्बर को आय प्रमाण पत्र के लम्बित कुल 25924 मामलों के सापेक्ष 23 सितम्बर तक 12281, जाति प्रमाण पत्र के 12330 के सापेक्ष 7050 और निवास प्रमाण पत्र के 12684 के सापेक्ष मात्र 6741 मामलें लम्बित रह गये हैं जिनका निस्तारण यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व संबंधी मामलों को तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं जिससे बड़ी संख्या में आम जनमानस उससे लाभान्वित हो सके।
मुख्यमंत्री की मंशानुरूप जिलाधिकारी के प्रयासों से महज 8 दिन के अंदर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में सफलता प्राप्त की गयी। उत्तराधिकार/वरासत हेतु 15 से 23 सितम्बर के मध्य वरासत के लगभग 5176 आवेदनों का निस्तारण कराया गया। इनमें समय सीमा के उपरान्त लम्बित लगभग 150 आवेदनों का निस्तारण भी सुनिश्चित किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में समस्त तहसीलों के लेखपालों को प्रेरित कर निर्विंवाद वरासत के कुल 2235 नये मामले भी दर्ज कराये गये।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुरुप उन्होंने जिले की कमान संभालते ही 15 सितम्बर को राजस्व सम्बन्धी मामलों के तय समय सीमा में निपटारे को लेकर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून और लेखपालों के साथ बैठक की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व के मामलों के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दाश्त ही की जायेगी। स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करते हुये अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आय प्रमाण पत्र दो कैटेगरी में बनाये जाते हैं।
इनमें पहली कैटेगरी एजुकेशन सम्बन्धी मामलों में एक हफ्ते तय समय सीमा है जबकि अन्य मामलों में 15 दिन तय समय सीमा निर्धारित है। इसे तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। वहीं जाति प्रमाण पत्र के लिये तय समय सीमा 20 दिन निर्धारित है। इसे भी तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के लिए 20 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है।
इसके अलावा उत्तराधिकारी/वरासत के लिये 21 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे भी एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके लिए लेखपाल स्तर पर 7 दिन और कानूनगो स्तर पर 14 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। आईजीआरएस पोर्टल पर गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के परिजनों द्वारा आवेदित आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन जो समय सीमा के उपरान्त लम्बित थे, उन्हें प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित को निर्देशित कर तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराया गया।
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