जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के आबकारी अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षकों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी लाइसेंसी दुकानदार दो दिन के भीतर सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि 02 दिन के भीतर सीसीटीवी दुकानों में नहीं लगा तो तीसरे दिन संबंधित दुकानदार के लाइसेंस को निलंबन करने की फाइल प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दुकानदार रेट लिस्ट एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर दुकान पर अंकित करें।
आवश्यक प्रपत्र-स्टॉक रजिस्टर, निकासी पासबुक, वितरण पंजिका, शिकायत पुस्तिका, लाइसेंस, परिवहन पास प्रमाण पत्र मेंटेन रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान निश्चित समय पर खुले एवं बंद हो (प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक) तथा किसी भी दशा में ओवर रेटिंग की शिकायत न आने पाये।
उन्होंने कहा कि परचून की दुकान, पान की दुकान, साप्ताहिक बाजार, धार्मिक मेले या अन्य स्थान से मदिरा की बिक्री किसी भी दशा में न हो तथा यदि इस प्रकार की बिक्री की कोई सूचना प्राप्त हो तो संबंधित आबकारी निरीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी तथा आवश्यक को सूचित किया जाए।
राजमार्ग पर स्थित ढाबों/होटलों/संदिग्ध स्थानों के आसपास मुखबिर तंत्र विकसित करें तथा छापामारी करें। दुकानों का नियमित निरीक्षण करें तथा सभी प्रपत्रों की उपलब्धता के साथ नियमानुसार साइन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, प्रत्येक दुकान पर रेट लिस्ट लगाते हुए मोबाइल नंबर अंकित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुकान की मदिरा उसी दुकान पर ही बिक्री होनी चाहिये अन्यत्र किसी दूसरे स्थान दुकान से उसकी बिक्री कदापि नहीं होनी चाहिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से त्वरित समाधान समयान्तर्गत हो, किसी भी दशा में विलम्ब अथवा डिफाल्टर की श्रेणी में न जाए, निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से अवश्य वार्ता की जाए।
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