जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह मई व जून 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न (3 किग्रा0 गेहूँ व 2 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है।
माह के द्वितीय चक्र का निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण माह मई में 20 से प्रारम्भ होकर 31 तारीख तक सम्पन्न होगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टबिल्टिी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 से 31 मई के मध्य ही अनुमन्य रहेगी।
वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 31 तारीख होगी तथा उसी दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये गये आदेश द्वारा समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी/कर्मचारी, नोडल अधिकारी व तहसील स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि उक्त वितरण तिथियों पर अपने से सम्बन्धित दुकानों पर उपस्थित होकर नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे 20 मई से प्रारम्भ होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को पूर्व में जारी सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना चस्पा करें।
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